Uttarakhand Shadi Anudhan Yojana 2024:उत्तराखंड शादी अनुदान योजना, ऐसे भरें आवेदन फॉर्म, पात्रता एवं लाभ

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2024:- 

Uttarakhand Shadi Anudhan Yojana 2024 उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित शादी अनुदान योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि उनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है और वे बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं, तो उन्हें अपनी अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए एकमुश्त 50,000 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत, सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त 50,000 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना की विवाह हेतु आर्थिक सहायता की धनराशि वर्तमान में सीमित बजट पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें बजट की उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान प्राथमिकता सूची के आधार पर संभव है।

इसके अतिरिक्त, जिस वर्ष में विवाह हुआ हो, उसी वर्ष आवेदन (1 मार्च से अगले वर्ष 28-29 फरवरी के विवाह) के आवेदन ही उस वर्ष मान्य होते हैं। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वर और वधु की परिवार रजिस्टर की नकल, शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र, और शपथ पत्र शामिल हैं।

Uttarakhand Shadi Anudhan Yojana 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम  Uttarakhand Shadi Anudan Yojana
संबंधित विभाग  महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड
लाभार्थी  राज्य की गरीब परिवार की बेटियां
उद्देश्य  बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि  50,000 रुपए
राज्य  उत्तराखंड
टोल फ्री नंबर  1800180 4094
आवेदन प्रक्रिया  ऑफलाइन 
आधिकारिक वेबसाइट  https://socialwelfare.uk.gov.in/

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana का उद्देश्य

उत्तराखंड सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के गबीब लोगो को आर्थिक रूप से सहयता करना, जिससे कि गरीब घर की बालिकाओं की शादी करने में कोई समस्या न हो। यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए है ,जो बी पी एल परिवार से हो। बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का उद्देश्य राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार ने ₹50,000 देने का फैसला किया है। जिससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर अपनी बेटियों की शादी बिना किसी परेशानी के कर सकें।

यदि आप भी उत्तराखंड के स्थाई निवासी हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप हमारे पूरे ब्लॉग को पढ़कर इस योजना के तहत सभी जानकारी ले सकते हैं। शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको शादी से 3 महीने पहले आवेदन करना होगा ।जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृति करने पर ही आपको e – payment के माध्यम से अनुदान राशि आपके बैंक खाते में प्राप्त होगी।

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लिए प्रति वर्ष 1 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाता है।लाभार्थी को मार्च महीने में समाज कल्याण कार्यालय में शादी का प्रमाण तक जमा करना होगा।यदि समय पर शादी का प्रमाण नहीं दिया जाता है तो लाभार्थी को अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाएगी।

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Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लिए पात्रता

  • उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए इस योजना के तहत लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है अपनी बेटी की शादी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगी।
  • बीपीएल श्रेणी और अंत्योदय कार्ड धारक सभी इस योजना के लिए पात्र होगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपए से कम है।
  • एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रों को ही इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • लाभार्थी का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो 6 माह पुराना हो।
  • अंत्योदय राशन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • शपथ पत्र
  • विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र
  • शादी का पंजीयन कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र
  • दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
  • दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड
  • शादी का प्रमाण पत्र शादी कार्ड
  • दूल्हा दुल्हन की परिवार रजिस्टर की नकल एवं जाति प्रमाण पत्र द्वारा निर्गत 
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको आवेदन पत्र का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको यहां पर विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र की सूची आ जाएगी।
  • अब आपको इस सूची में निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको अपनी श्रेणी के आधार पर चयन करना होगा।
  • लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर उत्तराखंड शादी अनुदान योजना फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • साथ ही आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करनी होगी।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
  • इस प्रकार आपकी उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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